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Government

26 जनवरी से पंचायतों में चलेगा मापी महाअभियान

नेशनल आवाज़ /बक्सर :- सरकार के निर्देश के आलोक में 26 जनवरी से पंचायतों में विशेष मापी महाअभियान चलाया जाएगा.बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (यथा संशोधित), बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017, बिहार काश्तकारी नियमावली 1885 के नियम 23(2) (1), बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023 के आलोक में अवगत कराया गया है कि सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) के अन्तर्गत सातवे स्तम्भ में “Ease of Living” के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया है.

उक्त उदेश्य की प्राप्ति हेतु बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (समय-समय पर यथा संशोधित) बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 1885 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों के आलोक में भूमि मापी की नई व्यवस्था को निम्नवत लागू किया जाता है.

आवेदक को आवेदन ऑनलाईन करना होगा तथा आवेदन के समय पूछे जाने वाले प्रश्न भूमि अविवादित (सभी पक्षकारों में आपसी मतैक्यता) है या विवादित (जहाँ पक्षकारों में मतैक्यता का अभाव) है का चयन करना होगा विवादित होने की स्थिति में अंचलाधिकारी विवाद को परिभाषित करेंगे.

मापी की महत्ता की भूमि के सीमांकन के संबंध में अधिकार को देखते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 26.01.2026 से 31.03.2026 तक मापी के लंबित वादों (31 दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त आवेदनों) को शून्य करने हेतु मापी महाअभियान सभी जिलों में चलाया जायेगा. यह भूमि मापी व्यवस्था दिनांक 26.01.2026 से प्रभावी होगी.

इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों का उपयोग अंचल के हल्कावार दिनांक 26.01.2026 से 31.03.2026 तक किया जाना है. बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीनों को प्रत्येक अंचल में हल्कावार अवश्यकतानुसार प्रतियुिक्त किया जाना है.

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