फर्जी शिक्षिका के खिलाफ हुई कार्रवाई,वेतन मद की राशि होगी रिकवरी डीईओ ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित
नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले के डुमरांव प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय नेनुआ में कार्यरत फर्जी शिक्षिका बेबी देवी पति जितेंद्र कुमार सिंह को फर्जी पाते हुए हुए तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुकूल वेतन मद में भुगतान की गई राशि 4 लाख 93 हजार आठ रूपए की वसूली करने का आदेश शिक्षा पदाधिकारी ने निर्गत कर दिया है.इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इटाढ़ी थाना क्षेत्र के मलिकौन्धा गांव निवासी प्रियंका कुमारी जो वर्तमान में महाराजगंज, सीवान में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हैं.इनका मूल अंक पत्र बी0एड0 (B.Ed) एवं बी0टी0ई0टी0 (BTET) का अंक पत्र जो नियोजन इकाई प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमराँव के कार्यालय में जमा किया गया. जिसे पुनः वापस नहीं करने के शिकायत के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा मामलें की जाँच हेतु त्रि-सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया.जाँच समिति के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रियंका कुमारी का मूल अंक पत्र एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर किसी अन्य शिक्षिका बेबी देवी का नियोजन किया गया. जो मध्य विद्यालय नेनुआँ, प्रखंड-डुमराँव में पदस्थापित है.उक्त मामलें का प्रकाश में आने के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी. जिसमें प्रधानाध्यापक की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है.
प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं त्रि-सदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ईश्वरानन्द विश्वकर्मा प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय नेनुआँ को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के अंतर्गत पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है.निलंबन अवधि में ईश्वरानन्द विश्वकर्मा का मुख्यालय कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चौसा निर्धारित किया गया है.
निलंबन मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापन विद्यालय से जीवन निर्वहन भता का नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा.साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरांव को निर्देश दिया गया कि बेबी देवी, पति-श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-पोगाढी, पोस्ट-मेदनीपुर, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास फर्जी शिक्षिका, मध्य विद्यालय नेनुआँ, अंचल-डुमराँव के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुकूल वेतनादि मद में भुगतान की गयी कुल राशि 493008.00 (चार लाख तिरानवें हजार आठ) रूपये मात्र की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें.