जिला अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की हुई बैठक लंबित मामलों का निष्पादन करने का डीएम ने दिया निर्देश






नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक की गई. जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई.डीएम ने विशेष लोक अभियोजक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति व्यवहार न्यायालय, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को अधिक से अधिक संख्या में स्पीडी ट्रायल चलाकर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया.जिला कल्याण पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से मुआवजा प्रस्ताव प्राप्त कर संबंधित लाभार्थियों को मुआवजा भुगतान करने का सुझाव दिया गया.

जिला कल्याण पदाधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया की वर्ष 2023 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का कंडिका-12(4) के अंतर्गत 146 लाभार्थियों को मुआवजा भुगतान किया गया है. माह जनवरी 2024 तक पेंशनरों का पेंशन भुगतान कर दिया गया है एवं जनवरी 2024 में 02 काण्डों में गवाहों/साक्षियों को यात्रा भता का भुगतान किया गया है.
मैनुअलस्कवैंजर (हाथ से मैला) उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 से संबंधित जिले में कोई मामला नहीं है.बैठक में शामिल सदस्यों के द्वारा बताया गया कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जायेगी.बैठक में एसपी मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त डॉ महेंद्र पाल ,जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, विधान सभा क्षेत्र ब्रह्मपुर एवं राजपुर के विधायक प्रतिनिधि, विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे.