डीएम ने राजस्व समन्वय समिति का किया बैठक,लंबित मामलों पर सीओ को लगाई फटकार


17 फरवरी 2026
नेशनल आवाज़ /बक्सर :- जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, नीलाम पत्र एवं राजस्व समन्वय समिति की बैठक की गई.बैठक में विलंब से उपस्थित होने पर अंचलाधिकारी इटाढ़ी,राजस्व अधिकारी केसठ एवं डुमराँव से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया.अम्बेडकर समग्र योजना के तहत भूमि आवंटित लाभुकों का ससमय पर्चा निर्गत करने का निर्देश दिया गया.
अभियान बसेरा 2 के तहत अनुमंडल में लंबित वादों पर कार्रवाई करने हेतु कैम्प लगाकर वादों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.परिर्माजन प्लस एवं दाखिल खारिज पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई. 75 दिनों से अधिक लंबित रखने वाले अंचलाधिकारी बक्सर, चौसा एवं राजपुर से स्पष्टीकरण करते हुए एक दिन का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया.सभी अंचलाधिकारी को लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
भू लगान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जनवरी तक 70 प्रतिशत लगान वसूली किया जाना था. जिसके आलोक में मात्र 16.70 प्रतिशत राजस्व की वसूली की गई है.जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि कैम्प लगाकर रैयतों को जागरूक कर राजस्व वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे.मापी के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि अंचल में प्रतिनियुक्त अमीन प्रत्येक दिन कम से कम 02 मापी कराना सुनिश्चित करेंगे. दिनांक 28.02.2026 तक लंबित सभी मापी को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे.
जिला में भूमि बैंक तैयार करने हेतु सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनावाद सर्व साधारण भूमि, अनावाद बिहार सरकार की भूमि, कैसर- ए- हिन्द की भूमि एवं अन्य सरकारी भूमि को चिन्हित कर खाता, खेसरा एवं कुल रकबा से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे.DLCC की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर नीलाम पत्र वादों का निष्पादन कराने का निदेश दिया गया. पंजी 9 एवं पंजी 10 अनुमंडल स्तर पर कैम्प लगाकर मिलान करने का निदेश दिया गया.
सभी अंचलाधिकारी को सरकारी भूमि पर दाखिल खारिज करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सरकारी भूमि का दाखिल खारिज कराने का निदेश दिया गया.राजस्व महा अभियान अंतर्गत उत्तराधिकार नामांतरण से संबंधित आवेदन, जमाबंदी ऑनलाईन से संबंधित आवेदन, जमाबंदी सुधार से संबंधित आवेदन, बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित प्राप्त आवेदन को निष्पादित करने हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.






