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राजपुर में आरओ को मिला दाखिल खारिज की जिम्मेवारी, विषम संख्या वाले पंचायत का करेंगे रिपोर्ट

नेशनल आवाज़ /बक्सर :- राजपुर  प्रखंड के सभी 19 पंचायतों के लिए नई नियमावली के तहत अब राजस्व पदाधिकारी को भी दाखिल खारिज का अधिकार दे दिया गया है.सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से फिफो (फर्स्ट कम फर्स्ट आउट) सिस्टम लागू किया गया है.अब आवेदनों के निबटारे में इसका अनुपालन किया जाएगा.सम-विषम के आधार पर हलके की जिम्मेवारी तय की गई है.इसके तहत दाखिल खारिज के लिए सम संख्या वाले हलके मंगरॉव,खीरी,तियरा, हेठुआ,रसेन, खरहना, मटकीपुर,कैथहर कला,धनसोई 

राजस्व पदाधिकारी के जिम्मे होगा. विषम संख्या वाले हलके बारूपुर, नागपुर, अकबरपुर, राजपुर, हरपुर, बन्नी, समहुता, दुल्फा, सिकठी एवं देवढ़िया की जिम्मेवारी अंचल अधिकारी को दी गई है. त्रुटि जांच के लिए अंचल अधिकारी संबंधित राजस्व कर्मचारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे.

राजस्व कर्मचरी तीन कार्य दिवस में रिपोर्ट करेंगे कि आवेदन में दिए गए दस्तावेज सही हैं या नहीं. दाखिल-खारिज के किसी आवेदन का हर हाल में 75 दिनों के भीतर निबटारा हो जाना है. इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को कार्य कराना होगा. साथ ही इस व्यवस्था के लागू हो जाने से राजस्व पदाधिकारी भी अंचलाधिकारी की तरह सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे.

 

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