फर्जी वंशावली बनाकर बेचा गया जमीन, आवेदन के बाद भी नहीं रद्द हुआ जमाबंदी
नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले के इटाढ़ी प्रखंड के चमिली गांव निवासी बबीता देवी एवं उनके पति सुजीत कुमार राम पिछले कई महीनो से फर्जी जमाबंदी को रद्द करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं.सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही विभागीय अधिकारी के माध्यम से इन्हें न्याय नहीं मिला है. इन्होंने अपर समाहर्ता बक्सर को दिए आवेदन में यह गुहार लगाया है कि इटाढ़ी सीओ एवं संबंधित राजस्व कर्मी बगैर जांच किये ही गलत तरीके से जमीन की जमाबंदी कर दिया है.
पीड़िता ने बताया कि वर्ष 1984 में सुजीत कुमार राम के पिता राजगृह राम के नाम से चमिली गांव में ही 6 बीघा जमीन की खरीद की गई थी. जिस जमीन को आवश्यक काम हेतु वर्ष 2023-24 में कई हिस्सों में बेचा गया है. जिस जमीन के बेचने के दौरान के बाद जिनके नाम से जमीन बेचा गया है.उनकी जमाबंदी कर दी गई है.इन्हीं की जमीन 11 जून 2024 को सुजीत के ही पट्टीदार अजीत कुमार कमकर पिता बृजबिहारी कमकर ने फर्जी वंशावली बनाकर दो बीघा जमीन बेच दिया है.जिसकी जानकारी होने पर जिला से जमाबंदी रोकने का आदेश भी इन्हें दिखाया गया. फिर भी जमाबंदी कर दी गई है.दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि दाखिल खारिज वाद संख्या 568/ 2024-25 दिनांक 11 अगस्त 2024 आदेश में इनके द्वारा नावल्द बताया गया है. जबकि जमाबंदी रैयत के पुत्र आपत्ति कर्ता के पति के द्वारा भूमि बिक्री की गई है.सुजीत कुमार राम की पत्नी बबीता देवी ने न्यायालय सिविल जज़ कोर्ट प्रथम में भी आवेदन दिया है.जहां इनका मामला अभी चल रहा है.
क्या बोले अधिकारी
पीड़ित पक्ष के द्वारा प्राप्त आवेदन के बाद नोटिस कर दोनों पक्ष को बुलाकर मामले की सुनवाई की गई है.जिसमें न्याय संगत तरीके से कागजातों की जांच कर किया गया है. अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह सक्षम वरीय अधिकारी के पास पहुंचकर मामले की जांच करा सकते हैं. – संतोष कुमार प्रीतम, अंचल अधिकारी इटाढ़ी