कड़ी सुरक्षा के बीच होगी इंटर की वार्षिक परीक्षा, चाहरदिवारी फाँदने वाले छात्रों पर होगी प्राथमिकी


नेशनल आवाज़ /बक्सर :- जिला समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम साहिला, एसपी शुभम आर्य के संयुक्त नेतृत्व में इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा के लिए बैठक की गयी.यह परीक्षा आगामी 02.02.2026 से प्रारम्भ होकर 13.02.2026 तक दो पालियों में संचालित होगी. प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाहन 9:30 बजे से अपराहन 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराहन 2:00 बजे से 5:15 बजे अपराहन तक संचालित होगी.
बक्सर अनुमंडल अंतर्गत कुल 22 परीक्षा केंद्र एवं डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.जिसमें कुल 24302 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे.जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है. अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सभी परीक्षार्थी भीड़-भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश कर लें.परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जायेगा. अर्थात् इस परीक्षा में परीक्षा प्रारंभ होने के लिए प्रथम पाली में निर्धारित परीक्षा समय 09:30 बजे पूर्वाह्न से 01 घंटा पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 08:30 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 09:30 बजे पूर्वाह्न से आधा घंटा पूर्व 09:00 बजे पूर्वाह्न परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा.इसी प्रकार द्वित्तीय पाली में निर्धारित परीक्षा समय 02:00 बजे अपराह्न से 01 घंटा पूर्व 01:00 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 02:00 बजे अपराहन से आधा घंटा पूर्व 01:30 बजे अपराह्न में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा.
इसके बाद विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.सभी परीक्षार्थी उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा भवन में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विलम्ब से पहुँचने की स्थिति में उन्हे परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके कारण परीक्षा से वंचित होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित परीक्षार्थी की होगी. परीक्षा केन्द्र पर कोई परीक्षार्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित समय से विलम्ब से पहुँचने के कारण चहारदिवारी से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास करते है तो इसे Criminal Trespass के श्रेणी में मानते हुए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. यदि ऐसे परीक्षार्थी को केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा में बैठने के अनुमति दी जाती है तो केन्द्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलम्बन एवं प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि बक्सर जिला अंतर्गत बने सभी परीक्षा केंद्रों का नियमित अंतराल पर भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे.बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि परीक्षाओं पर लागू है. यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. परीक्षा कार्य में संलग्न दण्डाधिकारियों/पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निदेश दिया गया कि हर स्तर पर कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु पूर्ण सहयोग देगें.
परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर यह निरोधात्मक सूचना लगायी जाएगी कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करें.केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को परीक्षा से पूर्व ही परिचय-पत्र निर्गत करेंगे तथा स्पष्ट निर्देश देंगे कि सभी शिक्षक/कर्मी परीक्षा अवधि में परिचय-पत्र अपने साथ रखेंगे एवं निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत करेंगे. परीक्षा अवधि में यदि कोई शिक्षक/कर्मी परिचय-पत्र के बगैर पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक / दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों में उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके प्रवेश पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र हो. किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें.
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की तलाशी (Frisking) दो स्तर पर की जायेगी. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी (Frisking) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा. महिला परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला केन्द्राधीक्षक एवं महिला वीक्षक होंगी. पुरूष वीक्षक सुरक्षित में रह सकते है. दूसरे स्तर पर परीक्षा कक्ष में बैठने के उपरांत एक-एक परीक्षार्थी की तलाशी (Frisking) वीक्षक द्वारा की जायेगी.
परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध फोटो स्टेट मशीन, कॉपियर, डुप्लीकेटर आदि मशीन का उपयोग वर्जित होगा. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वारों यथा पार्श्व अथवा केन्द्र के पिछले भाग में अवस्थित द्वार को प्रातः 08:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक अनिवार्य रूप से बंद रखा जाए एवं उक्त द्वारों से किसी का भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल ब्लूटूथ पेजर मैग्नेटिक वॉच इलेक्ट्रॉनिक वॉच स्मार्ट वॉच इरेजर आदि रखने की अनुमति नहीं होगी.परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा.
बक्सर अनुमंडल में 04 (चार) जोन एवं डुमराँव अनुमंडल में भी 02 (दो) जोन बनाया गया है. प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / पुलिस बल अपने आवंटित जोन में निरंतर मोबाईल (भ्रमणशील) रहेंगे.जोनल दल दण्डाधिकारी आवंटित परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से भ्रमण करेंगे तथा प्रत्येक भ्रमण के उपरांत भ्रमण प्रतिवेदन उसी दिन जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे.
प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की जानी है.नजारत उप समाहर्त्ता बक्सर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के तिथिवार संख्या का आकलन करते हुये आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे.परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष बक्सर समाहरणालय परिसर अवस्थित जिला आपदा शाखा के चिन्हित भवन में कार्यरत होगा.जिसका दूरभाष संख्या 06183-223333 है. जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभार में श्री निखिल कुमार, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर (मो0-9229015218) रहेंगे.
परीक्षा केन्द्रों पर इम्परसोनेशन एवं किसी प्रकार का कदाचार नहीं होने पाये.परीक्षा की तिथि को परीक्षा केन्द्रों पर सतत निगरानी के साथ परीक्षा के पूर्व परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों यथा होटल/लॉज आदि पर भी निगरानी रखा जाय तथा किसी भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाय। थानाध्यक्ष, आर्दश थाना/औ०क्षे०/मु०, बक्सर / डुमराँव उक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव इसका पर्यवेक्षण करेंगे.
सभी परीक्षा तिथि को यातायात सुगम रूप से संचालित हो तथा परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जाम एवं विधि-व्यवस्था उत्त्पन्न न हो, इसे अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव तथा पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, बक्सर आपस में समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित परीक्षा अवधि में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
जिला अग्निशमन पदाधिकारी बक्सर को निदेश दिया गया कि एक अग्निशमन वाहन मॉडल थाना, बक्सर एवं थाना, डुमराँव में चालू हालत में रखना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव से प्राप्त सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे.कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमण्डल, बक्सर को निदेश दिया गया कि इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2026 कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा के दौरान बक्सर जिला के परीक्षा केन्द्र क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराया जा सके.
अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल की उपस्थिति ससमय सुनिश्चित करायेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने सम्बद्ध केन्द्र पर 7:00 बजे पूर्वाहन में पहुँच जायेंगे.
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव अपने-अपने अनुमण्डलों में पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार अपनाने वालो के विरूद्ध बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाई करेंगे.
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की दूरी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.
फोटो स्टेट केन्द्रों / दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केन्द्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे. अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष अधिष्ठापित कर अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे.सभी प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा तिथि को भ्रमणशील रहते हुए आवंटित परीक्षा केन्द्र का परीक्षा का संचालन स्वच्छ, शांन्तिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
बक्सर अनुमंडल में 02 (दो) सुपर जोन एवं डुमराँव अनुमंडल में 01 (एक) सुपर जोन बनाया गया है। सभी प्रतिनियुक्त सुपर जोनल दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा तिथि को भ्रमणशील रहते हुए आवंटित परीक्षा केन्द्र का परीक्षा संचालन स्वच्छ, शांन्तिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे.पुलिस उपाधीक्षक, साईबर थाना, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर तथा डुमरॉव सोशल मीडिया पर साईबर सेनानी व्हाट्सप्प ग्रुप के माध्यम से लगातार नजर बनाये रखेंगे. आपत्तिजनक टिप्पणी प्राप्त होने पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे.असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बक्सर को निदेश दिया गया कि उपरोक्त सभी परीक्षा तिथि को सदर अस्पताल बक्सर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमराँव में एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सक टीम जीवनरक्षक दवाओं के साथ तैयार हालत में रखेंगे.
उक्त सभी परीक्षा तिथि को बक्सर अनुमण्डल का अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर (मो0 9473191241), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर (मो0 6207926802, 9431800090) एवं डुमराँव अनुमण्डल अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव (मो0 9473191242), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी डुमराँव (मो0 6207926803, 9431800091) सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे. परीक्षा अवधि में लगातार भ्रमणशील रहेंगे तथा सभी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा का संचालन स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न हो.उक्त सभी परीक्षा तिथि को विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता बक्सर (मो0-9473191240) एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) बक्सर (मो०-6207926801, 9431800092) रहेंगे.






