छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास में शिक्षक को मिला चार साल की सजा
नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले के राजपुर प्रखंड के शिक्षक को पॉस्को एक्ट के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पास्को न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे के कोर्ट ने छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में राजपुर थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव के एक शिक्षक को चार वर्ष की सजा के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई है.विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने घटना के सम्बन्ध में बताया की 3 मई 2019 को राजपुर थाना कांड संख्या 99 /2019 पॉस्को कांड संख्या 21 /2019 में राजपुर के देवढ़िया गांव का रहने वाला शिक्षक दौलत अनोखा, पिता सुरेश चंद राम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पास्को न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे के कोर्ट ने छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया.
जिसमें शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी एवं दुष्कर्म का प्रयास किया था.उक्त मामले की सुनवाई पॉस्को अदालत में की गई जहां अभियुक्त को दंड विधान की धारा के अलावे पॉक्सो की दफाओं में दोषी पाया गया. कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया. अदालत द्वारा सुनाई गयी इस फैसले के बाद लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.