मामी की हत्या के प्रयास में भांजे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
नेशनल आवाज़ /बक्सर :- जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर पंचायत अंतर्गत ओड़वार गांव में विगत तीन वर्ष पूर्व अपनी ही मामी पर जानलेवा हमला करने वाले भांजे को बक्सर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने आरोपी युवक राजेश सिंह को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.अपर लोक अभियोजक गोपाल राम व आनंद कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर 2021 को राजपुर थाना क्षेत्र के ओड़वार गांव के कमलेश सिंह ने प्राथमिकी कराई थी.सूचक ने पुलिस को बताया था कि उसके पाटीदार चाचा विंध्याचल सिंह ने ग्राम देल्हुआ थाना दिनारा के रहने वाले अपने भगीना राजेश सिंह की शादी अगुवा बनकर कराई थी. शादी के बाद राजेश सिंह को दो बच्चे भी हुए थे, लेकिन उसके द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी.
विवाद के कारण पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई.फिर वापस नहीं लौटी. इससे राजेश काफी नाराज रहता था. वह अपने मामा से शिकायत करता था कि उनकी ही कराई शादी है और पत्नी उसकी बात नहीं मान रही है.साथ ही वह धमकी देता था कि उसकी पत्नी ससुराल नहीं लौटी, तो वह मामी की हत्या कर देगा. घटना के दिन जब महिला शौच के लिए बाहर गई तभी पहले से घात लगाकर बैठे राजेश ने गड़ासे से मामी का एक हाथ काट दिया तथा चेहरे पर भी प्रहार कर गहरा जख्म कर दिया. इससे महिला जख्मी होकर गिर गई.तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था.