एसडीएम ने पावर प्लांट के धरना स्थल पर लागू किया धारा 144, धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक
नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले के चौसा स्थित निर्माणधीन पॉवर प्लॉट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CRWJC No. 1696/2023 दिनांक 16.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में एसडीएम धीरेंद्र मिश्र ने धारा 144 लागू कर धरना प्रदर्शन करने पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दिया है.उच्च न्यायालय के पत्र में स्पष्ट उल्लेखित है कि जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि संयंत्र के मुख्य द्वार पर, संयंत्र के अंदर, जल गलियारे के काम, रेल कॉरिडोर के कार्य में कोई बाधा न हो.
किन्तु समय समय पर लोगों के द्वारा अपनी माँगे मनवाने के लिए प्लांट का मुख्य गेट बंद कर देने, मुख्य गेट के सामने धरना देने एवं धरने की आड़ में प्लांट के श्रमिकों,कर्मियों,पदाधिकारियों को डराने धमकाने एवं काम न करने देने के दृष्टांत सामने आते रहे है. ऐसे कृत्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना है. उच्च न्यायालय, बिहार पटना के द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी बक्सर धीरेंद्र मिश्रा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरूवार से अगले आदेश तक निर्माणाधीन पॉवर प्लांट के मुख्य गेट से बक्सर चौसा-कोचस मुख्य मार्ग तक जाने वाली सड़क (सम्प्रति कच्ची सड़क) पर निषेधाज्ञा लागू करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया गया है.
इस सडक पर किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निषिद्ध रहेगा. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए चालक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे.