Bihar Teacher News: बीपीएससी शिक्षकों की छुट्टी के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन






नेशनल आवाज़ :- बीपीएससी से नियुक्त TRE-1& 2 शिक्षकों की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर स्थिति स्पष्ट किया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है.विदित हो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी TRE-1& 2 शिक्षकों के अध्ययन अवकाश मांगे जाने से परेशान थे. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाय. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था.
निदेशक ने जारी किया मार्गदर्शन
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए TRE-1& 2 से नियुक्त शिक्षक अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए जिलों में आवेदन दे रहे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है . मामले की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में TRE-1& 2 से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति देय नहीं है. फिर भी शिक्षा विभाग संबंधित शिक्षकों के उच्चतर योग्यता प्राप्त प्राप्त किए जाने को अपने हित में मान रहा है.
असाधारण अवकाश देने पर डीईओ पर होगी कार्रवाई
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन मिलने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत मांगी गई अवधि के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत करें. असाधारण अवकाश की अवधि में कोई वेतन देय नहीं होगा. उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृती के लिए शिक्षकों से लिखित आवेदन प्राप्त करें. इसके बाद तमाम बिंदुओं पर विचार करें, जैसे अवकाश स्वीकृत से संबंधित विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित तो नहीं हो रहा है ? अगर पढ़ाई बाधित नहीं हो रही हो तभी उक्त शिक्षक का असाधारण अवकाश स्वीकत करें. निर्देशों की अवहेलना एवं अयोग्य व अन्य मामलों में असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने पर आपके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी.

