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पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर दो प्रखंड शिक्षक हुए बर्खास्त
शिक्षक नियमावली के तहत समय पर प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर हुई कार्रवाई शिक्षकों में मचा हड़कंप
नेशनल आवाज़
राजपुर :- प्रखंड के मध्य विद्यालय पटखवलिया के शिक्षक विजय कुमार एवं मध्य विद्यालय ददुरा की शिक्षिका अनीता देवी को पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए बताया कि पिछले 31 मई 2023 से ही इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है.
राज्य शिक्षा विभाग के तरफ से इन शिक्षकों को पहले ही अवगत कराया गया था कि शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के तहत वर्ष 19/10/ 2022 तक इन सभी शिक्षकों को टीचर ट्रेनिंग करना अनिवार्य था. जिसमें सभी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है. इन शिक्षकों को कई बार पत्र भेजकर विभाग के तरफ से अवगत कराया गया. फिर भी इनके तरफ से नियमों की अनदेखी की गई.
जिसके आलोक में राज्य भर में स्कूलों में पढ़ाने वाले वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक अब बर्खास्त कर दिए गए हैं. इन शिक्षकों को प्रखंड नियोजन इकाई के तरफ से बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले पांच अन्य शिक्षकों के बर्खास्तगी के लिए भी पत्र प्राप्त हो गया है. जिसके लिए पंचायत नियोजन इकाई को पत्र देकर अवगत करा दिया गया है. शिक्षा विभाग के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन प्राथमिक शिक्षकों में दुल्फा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की शिक्षिका मुन्नी कुमारी, उधवपुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका फुलवंती कुमारी, राजपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पुरैनी खुर्द की शिक्षिका मीरा कुमारी, हरपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय खानपुर के शिक्षक जगनारायण सिंह, रसेन पंचायत में उर्दू प्राथमिक विद्यालय छतौना की शिक्षिका कुमारी नीलम को भी बर्खास्त करने के लिए नियोजन इकाई को पत्र प्रेषित कर दिया गया है. शीघ्र ही जांच के बाद इन सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा. न्यायालय के निर्देश पर की गयी इस कार्रवाई से अन्य शिक्षकों में भी हड़कंप मच गया है.