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क्रांति की धार विचारों के शान पर तेज होती है । भगत सिंह
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सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को नहीं दी राहत

केस क्लब की मांग भी किया खारिज

नेशनल आवाज :– तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल एवं एनएसए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जा सकते हैं.वहीं ,सभी केस को एक जगह कल्ब करने की याचिका को भी खारिज कर दिया.

 

मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं. मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है, तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पत्रकार नहीं, वह चुनाव लड़ा है. इससे पहले 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि मनीष पर एनएसए क्यों लगाया गया है.इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था.आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था. मनीष कश्यप के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिबल पेश हुए .बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा.

कोर्ट ने तीनों मांग ठुकराया
 सुनाई में मनीष की ओर से तीन मांगे की गई थी. मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कई केस दर्ज किए गए हैं. पहली मांग -मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में दर्ज सारे केस को कल्ब करने, दूसरी मांग – मनीष को रेगुलर बेल देने और तीसरी तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटाने की मांग की गई थी.

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