अपराहन तीन बजे राजपुर प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख का होगा चुनाव ,नामांकन से एक घण्टा पूर्व पहुंचेंगे बीडीसी
कड़ी निगरानी में होगा मतदान
नेशनल आवाज़/बक्सर :- राजपुर प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन दोनों की कुर्सी चली गई थी. खाली पड़े इन पदों पर आज बुधवार को चुनाव कराया जाएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने जारी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि यह चुनाव अपराहन 03:00 बजे से अनुमण्डल कार्यालय में होगा. विशेष बैठक की तिथि एवं समय स्थान की सूचना संबंधित सभी पंचायत समिति सदस्यों को दे दी गई है.बैठक आरंभ होने का जो समय सूचना (प्रपत्र 24) में अंकित किया गया है.उसके एक घंटे के भीतर जाने वाले निर्वाचित सदस्यों को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी. किन्तु चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के पश्चात विलंब से आने वाले किसी भी सदस्य को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
विदित हो की पिछले चार जनवरी को इन दोनों पदों पर अविश्वास लाने के लिए इससे संबंधित आवेदन पंचायत समिति सदस्यों द्वारा बीडीओ सिद्धार्थ कुमार को सौंपा गया था.दुल्फा पंचायत की बीडीसी मंजू देवी के नेतृत्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 26 पंचायत समिति सदस्यों में से 14 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था.वहीं उप प्रमुख के लिए मटकीपुर पंचायत की बीडीसी मजीदन खातून ने बीडीओ के समक्ष नौ पंचायत समिति सदस्यों ने उपस्थित होकर आवेदन को सौंपा था.जिसके लिए पिछले सात फरवरी को किए गए मत विभाजन में यह दोनों पद रिक्त हो गया था. जिसके लिए निर्वाचन आयोग के पास पत्र भेजकर अवगत कराया गया था.
जिसके आलोक में यह चुनाव कराया जा रहा है. बक्सर जिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 02/राजपुर प्रखंड के प्रमुख का पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है.निर्वाचित सदस्य के अतिरिक्त उनके साथ आये किसी भी व्यक्ति अशक्त/अंधे एवं निरक्षर मतदाता के सहयोग हेतु आये हुए अवयस्क व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी को निर्वाचन हेतु चिन्हित स्थल अनुमंडल कार्यालय बक्सर के 100 मीटर के परिधि के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी. मतदान के बाद मतों की गिनती होते ही उसके कुछ ही समय के बाद विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा.विधि व्यवस्था के दृष्टिगत निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी प्रकार का विजय जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी. जिसका पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.