विस्फोटक अवैध पटाखा निर्माण कार्य पर रहेगा रोक
बगैर लाइसेंस देशी बम एवं पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
नेशनल आवाज़/बक्सर :- जिले भर में अवैध पटाखा निर्माण पर पूरी तरह से रोक रहेगा.जिसको लेकर गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के पत्र संख्या/अपराध/08(A)/2023/4785(
जिसमें विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी. थाना स्तर से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों पर लगातार निगरानी रखा जाएगा.अद्यतन स्थिति का उल्लेख साप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन में भी करना होगा.जिला में पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना क्षेत्र से सूची बनाई जाएगी.सूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जाँच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पटाखा बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा
पटाखों के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जाँच अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार होगा. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अक्षरश: पालन करना होगा. विस्फोटक सामग्रियों के बिक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी तथा वितरण पंजी का समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा.पटाखों का निर्माण, भंडारण तथा बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके एवं आवासीय मकानों में नहीं होगा. पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोत्रों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधि सम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है. पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों, विस्फोटकों की निर्माण, आपूर्ति का संबंध असामाजिक, देश विरोधी तत्वों, अपराधी, नक्सली एवं आंतकी संगठनों को नहीं होना चाहिए. विस्फोटक पदार्थों के स्रोत्रों को चिन्हित किया जाएगा.
विदेशों, विशेष कर चीन से निर्मित पटाखों के स्थानीय व्यापार तथा परिवहन पर नियंत्रण किया जाएगा.किसी जगह घटना के पश्चात घटना स्थल को सुरक्षित रखते हुए संबंधित बम निरोधक दस्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं श्वान दक्षता को सूचित करना होगा. पर्व त्योहारों, चुनाव, राजनैतिक सभाओं एवं विभिन्न अवसरों पर विस्फोटक पदार्थों का संग्रह अपराध, जातीय/साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने एवं वर्चस्व के लिए किया जाता है, उक्त अवसरों पर विशेष निगरानी रहेगा.इसके लिए जिले के सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में उक्त कंडिकावार निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.