भीषण गर्मी का प्रकोप : जिले में कक्षा 8 तक के स्कूल 31 मई तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश


नेशनल आवाज़ /बक्सर :- जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है.बक्सर की जिला दंडाधिकारी डीएम साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी.यह आदेश जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर समान रूप से प्रभावी होगा.बड़ी कक्षाओं के लिए समय कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं (कक्षा 9 से 12) सुबह 11:00 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी.यह आदेश 19 मई 2026 से 31 मई 2026 तक लागू रहेगा.
दोपहर के समय बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए डीएम ने यह एहतियाती आदेश जारी किया है.
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.






